पिछले साल दिसंबर महीने में एबीपी न्यूज़ पर स्मृति ईरानी और संजय निरुपम के बीच लाइव बहस के दौरान तीखी टीका – टिप्पणी हो गयी और बहस व्यक्तिगत स्तर तक पहुँच गयी थी. संजय निरुपम ने यहाँ तक कहा डाला था कि, ‘आप तो पहले टीवी पर ठुमके लगाती थी, अब बीजेपी में शामिल होने के बाद राजनीतिक विश्लेषक बन गई हैं.’
संजय निरुपम की इस टिप्पणी के बाद खूब हंगामा हुआ. 20 दिसंबर, 2012 को एबीपी के लाइव डिबेट में ये बात ऑन एयर हो गयी थी जिसके तुरंत बाद एंकर को विराम देते हुए ब्रेक ले लिया था.
बाद में प्रोग्राम के एंकर ने उसी समय साफ किया कि एबीपी न्यूज़ संजय निरुपम के ओर से लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों से सहमत नहीं हैं. चैनल की तरफ से बाकायदा इसपर खेद प्रकट करते हुए ऑफिसियल स्टेटमेंट जारी किया गया कि –
“गुजरात विधानसभा के नतीजों पर चर्चा के लिए कल रात करीब पौने नौ बजे एबीपी न्यूज़ पर मौजूद थे कांग्रेस सांसद संजय निरुपम, बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी और वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी. इस दौरान कांग्रेस सांसद संजय निरुपम और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी के बीच राजनीतिक बहस व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गई. एबीपी न्यूज ने उसी वक्त इन व्यक्तिगत आरोपों पर एतराज़ जताते हुए साफ कर दिया कि चैनल इन बातों से सहमत नहीं है और हमने फौरन कार्यक्रम रोक दिया. एबीपी न्यूज़ एक बार फिर साफ करना चाहता है कि चैनल कांग्रेस सांसद संजय निरुपम के बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी पर लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों से सहमत नहीं है. लाइव प्रोग्राम के दौरान इन व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपों पर हमें खेद है.”
लेकिन इसके बावजूद स्मृति ईरानी को इतनी ठेस पहुंची कि वे कोर्ट तक पहुँच गयी. उसी मामले में आज सुनवाई हुई. अदालत में स्मृति ईरानी की गवाह गार्गी तूली ने अपना बयान दर्ज कराया और इस मामले में संज्ञान लेते हुए अदालत ने न्यूज चैनल को नोटिस जारी कर दिया. अदालत ने न्यूज चैनल को पूछताछ के लिए समन जारी किया है. अब इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को होगी. गौरतलब है कि स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद संजय निरूपम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
दैनिक जागरण में छपी पूरी रिपोर्ट :
नई दिल्ली। भाजपा सांसद व अभिनेत्री स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेसी सांसद संजय निरूपम के खिलाफ दायर किए गए मानहानि मामले की सुनवाई गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में हुई। अदालत में स्मृति ईरानी की गवाह गार्गी तूली ने अपना बयान दर्ज कराया। इस मामले में संज्ञान लेते हुए अदालत ने न्यूज चैनल को नोटिस जारी किया है।
गवाह गार्गी ने अदालत में अपने बयान में कहा कि कहा कि 20 दिसंबर 2012 को चुनाव नतीजों पर बहस के दौरान एक न्यूज चैनल पर संजय निरूपम स्मृति ईरानी के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर कमेंट किया था। अदालत ने न्यूज चैनल को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
गौरतलब है कि स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद संजय निरूपम के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने निरूपम पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने स्मृति और उनके बयान दर्ज कर लिए हैं।
इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने अपने फैसले में कहा था कि साक्ष्यों के आधार पर धारा 499 के तहत मानहानि व 503 के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का ठोस आधार है। अदालत ने कहा कि गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद ही निरूपम को समन जारी करने के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।