नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने जी टीवी के मालिक सुभाष चंद्रा और जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी की उन याचिकाओं को आज निरस्त कर दिया, जिसमे उन्होंने जबरन वसूली के मामले में चल रही जांच की निगरानी न्यायालय से कराने की मांग की थी।
इस याचिका में कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल, उनके भाई, एक रिश्तेदार और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के फोन कॉल डिटेल के संरक्षण की बात कही गई थी। न्यायालय ने इस मांग को भी मानने से इंकार कर दिया।
मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने साकेत जिला न्यायालय में चंद्रा और चौधरी की याचिकाओं को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि आरोपी अदालत को मामले की जांच के तरीके बताने की कोशिश कर रहे है।