पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व अध्यक्ष केआर कामथ तथा अन्य द्वारा गलत ढंग से पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इन्स्युरेंस कंपनी लिमिटेड को मदद पहुँचाने के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक पीआईएल दायर किया गया है.
याची पूर्व पीएनबी कर्मी एमएल शर्मा की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर के अनुसार पीएनबी अध्यक्ष के रूप में श्री कामथ ने जॉइंट वेंचर पीएनबी मेटलाइफ शुरू कराया जिसका लगभग पूरा दैनिक काम पीएनबी द्वारा किया जाता है पर बदले में पीएनबी मेटलाइफ उसे मात्र 7-8% कमीशन देता है.
इसके विपरीत पीएनबी मेटलाइफ अपने लिए काम कर रहे पीएनबी कर्मियों को भारी मात्र में कीमती उपहार, विदेश यात्रायें आदि गैरकानूनी ढंग से प्रदान करता है.
डॉ ठाकुर के अनुसार यह खुला भ्रष्टाचार है क्योंकि कोई भी सरकारी बैंक कर्मी किसी निजी कंपनी से इस प्रकार निजी उपहार नहीं ले सकता है. पीएनबी स्वयं आरटीआई में किसी बैंक कर्मी द्वारा ऐसे उपहार लेने की बात का खंडन करता रहा है.
पीआईएल के अनुसार श्री कामथ द्वारा मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत हो कर ऐसी गैरकानूनी व्यवस्था बनायी गयी थी. अतः कोर्ट से पीएनबी कर्मियों को यह गैरकानूनी उपहार लेने से रोकने और श्री कामथ के खिलाफ कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है.