सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने प्रधान मंत्री को अन्य राजनैतिक नेताओं से तुलना किये जाने पर न्यूज़ चैनलों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके लाइसेंस निरस्त किये जाने की धमकी भरे ऐडवाइजरी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच में पीआईएल दायर किया है.
याचिका के अनुसार मंत्रालय ने केबल टेलीविज़न नेटवर्क (रेगुलेशन) एक्ट 1995 की धारा 20 के अंतर्गत न्यूज़ चैनलों को उनका लाइसेंस निरस्त करने की 21 अक्टूबर 2013 की ऐडवाइजरी मात्र इसलिए जारी की क्योंकि इन चैनलों ने स्वतंत्रता दिवस पर दोनों नेताओं के भाषणों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत कर दिया था जो सरकार को अनुचित और बुरा लगा गया.
मात्र एक राजनैतिक नेता को पीएम से तुलना करने पर जारी इस ऐडवाइजरी को सरकार द्वारा मीडिया की स्वतंत्रता को दबाने वाला तानाशाही कदम बताते हुए डॉ ठाकुर ने लोकतंत्र तत्काल व्यापक जनहित में इसे निरस्त किये जाने की माग की है.