आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अध्यक्ष को ट्राई एक्ट की धारा 11 और 12 के अंतर्गत एक प्राधिकृत शक्तियों के तहत कार्यवाही करने हेतु याचिका भेजी है जिसमे उन्होंने ऐसी नीति और निर्देश निर्गत करने हेतु प्रार्थना की है जिससे तमाम अवांछनीय एसएमएस, अकारण मैसेज, मिस्ड कॉल, अवांछनीय कॉल, अश्लील मैसेज आदि पर रोक लग सके.
उन्होंने लखनऊ और आजमगढ़ में अवांछनीय एसएमएस तथा अश्लील कॉल के आने और उस पर पैसे कट जाने सम्बन्ध में पंजीकृत कराये गए अपने एफआइआर का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि इस प्रकार की गतिविधियाँ बिना सर्विस प्रोवाइडर की मिलीभगत से नहीं हो सकती हैं और ट्राई ही वह संस्था है जो जनता की कमाई के इस दिनदहाड़े लूट को रोक सकती है.
अमिताभ और नूतन ने कहा है कि गरीब उपभोक्ताओं को इस प्रकार के कॉल और एसएमएस से बचाने के लिए इस समस्या का व्यापक जनहित में तत्काल निराकरण होना नितांत आवश्यक है.