जलपन पटेल
अहमदाबाद (साई)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के चीनी वस्तुओं के बहिष्कार संबंधी हालिया बयान के बाद गुजरात में चीनी पटाखों की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंधित विदेशी पटाखों को बेचने पर तीन साल तक की कैद व जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
अहमदाबाद पुलिस आयुक्त ने एक अधिसूचना जारी कर शहर में चीन निर्मित पटाखों, देसी बम, रॉकेट बम, चकरी व चिड़िया पर प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि दशहरा समारोह में आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। बाजार, गलियों, सार्वजनिक स्थल पर आतिशबाजी व पेट्रोल पंप, बॉटलिंग प्लांट, आईओसी के पांच सौ मीटर के दायरे में चिंगारी छोड़ने वाले पटाखे चलाने पर भी रोक लगाई गई है।
उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, 125 डेसीबल एआइ व 145 डेसीबल पीके यूनिट से अधिक आवाज करने वाले पटाखों के साथ विदेश से अवैध तरीके से आयात किए गए चीनी पटाखों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इन पटाखों में सल्फर, पोटेशियम क्लोराइड व क्लोराइड जैसे विस्फोटकों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें खतरनाक व जान लेवा माना जाता है। अधिसूचना का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यापारियों व आतिशबाजों को तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।