आइपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने सीजेएम कोर्ट, लखनऊ में दायर एक परिवाद में अपनी अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर, जो उनकी पत्नी भी हैं, को 08 जनवरी को कोर्ट में अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में नोटिस भेज दिया.
नोटिस में उन्होंने कहा कि एडवोकेट्स एक्ट और उसके अधीन बने बार कौंसिल ऑफ़ इंडिया रूल्स में एक अधिवक्ता से यह अपेक्षित है कि यह अकारण सुनवाई से अनुपस्थित न हों लेकिन डॉ ठाकुर मात्र अधिवक्ताओं की हड़ताल के नाम पर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुईं जो एक अधिवक्ता से अपेक्षित आचरण का उल्लंघन है.
श्री ठाकुर ने इस सम्बन्ध में एक सप्ताह में स्पष्टीकरण देने को कहा जिसपर डॉ ठाकुर ने आज उन्हें बताया कि जब वे न्यायालय परिसर पहुंची थीं तो सीजेएम न्यायालय सहित सभी कोर्ट रूम बंद थे और उनके गेट पर ताला लगा हुआ था, जिसके कारण उन्हें नहीं चाहते हुए भी अनुपस्थित होना पड़ा.