दैनिक हिन्दुस्तान में प्रतिदिन मालिक का नाम न छापने का मामला

मुंगेर।बिहार । बिहार के मुंगेर जिले के जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जैनेन्द्र कुमार ने 23 मार्च को अपने ऐतिहासिक फैसले में लोक प्राधिकार सह जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी के0के0 उपाध्याय को परिवादी श्रीकृष्ण प्रसाद । अधिवक्ता। के परिवाद, जिसकी परिवाद संख्या -424110102011700303 है, में 15 दिनों के अन्दर निवारण प्रतिवेदन प्रतिवादी को उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना न्यायालय को समर्पित करने का आदेश पारित किया । परिवाद का निवारण न होने की स्थिति में परिवादी श्रीकृष्ण प्रसाद इस अधिनियम अन्तर्गत प्रथम अपील दायर कर सकते हैं ।

न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि ‘‘ यह परिवाद दैनिक हिन्दुस्तान के प्रकाशन से जुड़ा है । परिवादी श्रीकृष्ण प्रसाद का कहना है कि अखबार दैनिक हिन्दुस्तान के मालिक का नाम ‘‘ द प्रेस एण्ड रजिस्ट्र्ेशन आफ बुक्स एक्ट, 1867 की धारा 5 ।1। के अन्तर्गत प्रतिदिन अखबार में प्रकाशित नहीं हो रहा है । परिवादी लोक प्राधिकार से अपेक्षा करता है कि ‘‘ द प्रेस एण्ड रजिस्ट्र्ेशन आफ बुक्स एक्ट, 1867 की धारा 5।1। के उल्लंघन के आलोक में धारा 15 के तहत संबंधित अखबार के मालिक और अन्य संबंधितों पर विधिमान्य काररवाई करें । ‘‘

परिवादी ने अपने परिवाद में अखबार के मालिक, प्रकाशक, मुद्रक, क्षेत्रीय संपादक और मुंगेर कार्यालय के प्रभारी के विरूद्ध पी0आर0बी0 एक्ट की धारा 15 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी काररवाई की मांग की थीं ।

लोक प्राधिकार ने बिहार सरकार के अधिनियम को मानने से किया इन्कार: जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि ‘‘ लोक प्राधिकार सह जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी ने अपने अंतिम प्रतिवेदन में लिखा है कि यह परिवाद उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं है जबकि यह परिवाद इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की विषय-संख्या -07 में अंकित विषय के आलोक में काररवाई हेतु सूचीबद्ध है ।विभाग के स्तर से जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी ही लोक प्राधिकार बनाए गए हैं । इस आलोक में परिवाद में अंकित तथ्यों का निवारण प्रतिवेदन उनसे अप्राप्त है । (मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद ।अधिवक्ता । की रिपोर्ट)

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