चुनाव आयोग बसपा अध्यक्ष मायावती तथा पूर्व राज्य सभा सांसद अखिलेश दास द्वारा लगाए गए आरोप-प्रत्यारोप की जांच नहीं करेगा.
सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने मायावती द्वारा दास पर राज्य सभा सीट के लिए 100 करोड़ देने और दास द्वारा मायावती पर पैसे ले कर लोक सभा और विधान सभा सीट बेचने के आरोपों के बारे में 06 नवम्बर को ईमेल पर शिकायत भेजी थी.
उन्होंने इन आरोपों को धारा 171ई और 171एफ आईपीसी के तहत निर्वाचन अपराध बाताते हुए मायावती और दास से पूछताछ कर उनके तथा बसपा पर आपराधिक तथा निर्वाचन विधि में कार्यवाही की मांग की है.
इस पर चुनाव आयोग ने उत्तर दिया है कि यह पीड़ित व्यक्तियों का काम है कि वे इन आरोप-प्रत्यारोप के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में जाएँ. आयोग ने यह भी कहा है कि वह किसी राजनैतिक दल द्वारा विधि के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने अथवा पंजीकरण के समय दिए गए किसी वचन का उल्लंघन करने पर उसे अपंजीकृत नहीं कर सकता है.
आयोग के इस रुख को निष्क्रियतापूर्ण और घातक बताते हुए डॉ ठाकुर ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.
डॉ नूतन ठाकुर