आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर द्वारा सहारा क्यू शॉप अग्रिम/बॉण्ड जारी किये जाने की जांच कराये जाने हेतु याचिका मे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज सेबी और सहारा क्यू शॉप लिमिटेड को नोटिस जारी किया.
जस्टिस देवी प्रसाद सिंह एवं जस्टिस अशोक पाल सिंह की बेंच ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ताओं को भी इस बारे मे अब तक की गयी कार्यवाही के सम्बंध मे जानकारी प्राप्त कर कोर्ट को सूचित करने के निर्देश दिये। मामले मे अगली सुनवाई 08 अक्टूबर को होगी।
अमिताभ और नूतन के अनुसार उन्होंने दो सहारा क्यू शॉप अग्रिम ख़रीदे थे जिसमे उन्हें सहारा क्यू शॉप कर्मचारियों द्वारा बताया गया था कि उन्हें 6 साल बाद 1000 रुपये के बदले 2335 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा एक स्कीम चार्ट दिया गया था जिसमे 6 साल बाद 1000 रुपये के 2354 रुपये हो जाने की बात थी.
लेकिन इस बॉण्ड की सामान्य शर्तें और नियम के अनुसार यह योजना मात्र सामान खरीदने के लिए अग्रिम धनराशि है. इस विरोधाभास के कारण और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कंपनी बनाम सेबी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में याचीगण ने सेबी, कोरपोरेट मामलों के मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को सहारा क्यू शॉप के जरिये किये जा रहे धन संग्रह की जांच करा कर निवेशकों के हितों की रक्षा किये जाने की मांग की थी पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने यह रिट याचिका दायर किया है.