दिल्ली हाई कोर्ट ने टीवी धारावाहिक निर्माता सुहैब इलियासी के खिलाफ मंगलवार को हत्या का आरोप तय करने का आदेश दिया। इलियासी पत्नी की दहेज हत्या मामले में आरोपी हैं। न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने निचली अदालत से इलियासी के खिलाफ उनकी पत्नी अंजू की मौत को लेकर भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप भी जोड़ने का आदेश दिया।
हाई कोर्ट ने यह आदेश अंजू की मां रुक्मा सिंह की याचिका पर दिया है। रुक्मा सिंह ने निचली अदालत के 2011 के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने इलियासी के खिलाफ हत्या का अभियोग चलाने की उनकी अर्जी ठुकरा दी थी।
रुक्मा ने कहा कि उनके दामाद (इलियासी) के खिलाफ दहेज के लिए पत्नी की हत्या का आरोप आईपीसी की धारा 304 के तहत चल रहा है। इस धारा के तहत उसे कम सजा मिलेगी। रुक्मा ने अंजू के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. एलसी गुप्ता के बयान को आधार बनाया। करीब डेढ़ वर्ष बाद डॉ. गुप्ता ने अपने पहले के नजरिए के विपरीत जाते हुए कहा था कि इस मामले में हत्या की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।
इससे पहले गुप्ता ने पुलिस को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अंजू को लगे घाव स्वयं लगाए गए और प्रकृति में आत्मघाती पाए गए हैं। इससे पहले निचली अदालत ने रुक्मा की हत्या के अतिरिक्त आरोप तय किए जाने की अर्जी ठुकरा दी थी। रुक्मा ने दलील दी कि ताजा सबूत सामने आने के बाद उनके दामाद के खिलाफ हत्या का मामला बनता है। इलियासी अपने धारावाहिक ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ के जरिए सुर्खियों में आए थे। (एजेंसी)