डिप्टी एसपी जिया उल हक़ हत्याकांड में राजा भैया के सम्बन्ध में विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित समाचारों के बारे में सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर द्वरा दी गयी शिकायत पर न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए) ने सुनवाई करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रसारण में कोई पक्षपात नहीं किया गया था.
एनबीएसए की सेक्रेटरी जनरल ऐनी जोसेफ ने डॉ ठाकुर को भेजे पत्र दिनांक 16 अक्टूबर में कहा है कि एनबीएसए ने 18 सितम्बर की अपनी बैठक में चार न्यूज़ चैनलों के उत्तर को देखने के बाद यह पाया कि इस सम्बन्ध में किसी अग्रिम कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है.
डॉ. ठाकुर ने अपने पत्र में कहा था कि डिप्टी एसपी हत्याकांड में विभिन्न न्यूज़ चैनलों ने राजा भैया के सम्बन्ध में जो खबरें प्रस्तुत की हैं वे निष्पक्ष समाचार नहीं दिख कर एकपक्षीय मीडिया ट्रायल की तरह दिखी. उन्होंने उस सम्बन्ध में 05 मार्च 2013 को प्रातः नौ बजे से दस बजे के बीच विभिन्न न्यूज़ चैनल पर आ रहे ब्रेकिंग न्यूज़ के नमूने जैसे “राजा भईया की गिरफ़्तारी कब” , “आरोपी राजा भइया अब तक गिरफ्तार नहीं” , “क्या राजा भइया की होगी गिरफ़्तारी?” “कौन बचा रहा है राजा भैया को?” के आधार पर कहा था कि ये समाचार नहीं हो कर पूर्वानुमान हैं और निष्पक्ष और तटस्थ पत्रकारिता के मापदंडों के प्रतिकूल हैं.