पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व अध्यक्ष केआर कामथ तथा अन्य द्वारा गलत ढंग से पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इन्स्युरेंस कंपनी लिमिटेड को मदद पहुँचाने के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सचिव, वित्तीय सेवाएँ, भारत सरकार और पीएनबी के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
जस्टिस इम्तियाज़ मुर्तजा और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की बेंच ने पीएनबी मेटलाइफ को भी नोटिस जारी कर जवाब देने के आदेश दिए हैं.
याची एमएल शर्मा की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर के अनुसार पीएनबी अध्यक्ष के रूप में श्री कामथ ने जॉइंट वेंचर पीएनबी मेटलाइफ शुरू कराया जिसका लगभग पूरा दैनिक काम पीएनबी द्वारा किया जाता है पर बदले में पीएनबी मेटलाइफ उसे मात्र 7-8% कमीशन देता है.
इसके विपरीत पीएनबी मेटलाइफ अपने लिए काम कर रहे पीएनबी कर्मियों को भारी मात्र में कीमती उपहार, विदेश यात्रायें आदि गैरकानूनी ढंग से प्रदान करता है.
डॉ ठाकुर के अनुसार पीआईएल में पीएनबी कर्मियों को यह गैरकानूनी उपहार लेने से रोकने और श्री कामथ के खिलाफ कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था.