सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 804 समाचार पत्रों के डीएवीपी लाइसेंस को रद्द कर दिया है.इनका लाइसेंस रद्द का कारण अक्टूबर 2016 के बाद प्रतियाँ न जमा कराने को बताया गया है. इस संबंध में नियमों का हवाला दिया गया है जिसके तहत हरेक महीने के 15 तारीख तक डीएवीपी लाइसेंस प्राप्त अखबारों को आरएनआई में अखबार जमा करवाना अनिवार्य है. इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक सूचना भी जारी की है जो नीचे दी गयी है. साथ में उन अखबारों के नाम भी नीचे दिया गया है जिसके लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया. पीडीएफ फ़ाइल पर क्लिक कर आप नामों को देख सकते हैं.
804 समाचार पत्रों के डीएवीपी लाइसेंस रद्द
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 804 समाचार पत्रों के डीएवीपी लाइसेंस को रद्द कर दिया है.इनका लाइसेंस रद्द का कारण अक्टूबर 2016 के बाद प्रतियाँ न जमा कराने को बताया गया है.