प्रेस विज्ञप्ति
मासिक पत्रिका पंचायत की मुस्कान के द्वारा आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप पंचायतों एवं पंचायती राज के संबंध में किए गए विशिष्ट योगदान के लिए महात्मा गांधी पंच परमेश्वर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार में कप, प्रमाण पत्र एवं दस हजार
रूपए की राशि शामिल है। इस हेतु पंचायत प्रतिनिधियों, एनजीओ और संस्थाओं से मय दस्तावेज ( संबंधित कार्यक्रलापों के फोटो, पत्र-पत्रिकाओं में यदि समाचार प्रकाशित हो तो उसकी छायाप्रति और अन्य पुरस्कार यदि कोई मिला हो आदि) आवेदन पत्र आमंत्रित है। आवेदन पत्र संपादक, पंचायत की मुस्कान, ईगल भवन के सामने, गली नं. 2, तेलीबांधा, रायपुर छत्तीसगढ़ के पते पर 31 दिसंबर 2014 के पूर्व पंहुच जाने चाहिए।
महात्मा गांधी पंच परमेश्वर पुरस्कार के लिए नियम एवं शर्ते निम्नांकित है:-
1. पुरस्कार पंचायतों एवं पंचायती राज के संबंध में किए गए विशिष्ट कार्यो के लिए प्रदान किया जाना है जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज
व्यवस्था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुने हुए वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधि, इन क्षेत्रों में कार्य करने वाली एनजीओ और स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
2. आवेदन पत्र में पंचायतों एवं पंचायती राज के संबंध में किए गए विशिष्ट योगदान का स्पष्ट रूप से कंडिकावार उल्लेख हो।
3. यदि एक ही प्रकार के बहुत सारे कार्य कराए गए हैं तो सभी कार्यो का अलग-अलग उल्लेख होें।
4. विकास कार्यो के वर्णन में इन कार्यो की संख्या और राशि का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख होें।
5. किसी क्षेत्र विशेष का उल्लेख करते समय पूर्व में उस क्षेत्र की स्थिति और वर्तमान स्थिति का अलग-अलग स्पष्ट उल्लेख हो।
6. किए गए कार्यो से उस क्षेत्र की कितनी जनता को किस प्रकार से फायदा हुआ का स्पष्ट उल्लेख हो।
7. व्यक्तिगत आवेदन किए जाने की स्थिति में आवेदन के नीचे में उस व्यक्ति का तथा एनजीओ अथवा सामाजिक संस्था के द्वारा आवेदन किए जाने की स्थिति में संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर हो।
8. आवेदन पत्र के अंत में घोषणापत्र हो जिसमें आवेदन में लिखे गए सभी बातों के सत्य होने की बातें उल्लेखित हो।
9. पंचायत की मुस्कान की टीम अपने पास उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं तथा प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर एक से अधिक व्यक्तियों तथा संस्थाओं का चयन इस पुरस्कार हेतु कर सकती है।
10. पुरस्कार के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद स्वीकार्य नहीं होंगे तथा पंचायत की मुस्कान टीम के द्वारा लिए गए निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होगे।
11. आवेदन पत्र एवं उसमें प्राप्त सामग्रियों के प्रकाशन योग्य पाए जाने पर उसका उपयोग पंचायत की मुस्कान में किया जा सकता है।
12. एक व्यक्ति अथवा संस्था एक ही आवेदन भेजें।
13. एक बार आवेदन प्रेषित कर दिए जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार के संसोधन किए जाने संभव नहीं है अतः भेजने से पहले एक बार आवेदन को अच्छी तरह से जांच लें।
14. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/कोरियर से दिए गए उपरोक्त पते पर प्रेषित करें।