केन्द्रीय गृह सचिव, सूचना प्रसारण सचिव को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी और सूचना प्रसारण सचिव बिमल जुल्का के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी की. जस्टिस अजय लाम्बा की बेंच ने यह नोटिस सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर की याचिका पर जारी की जो उन्होंने जस्टिस उमानाथ सिंह व जस्टिस महेंद्र दयाल की बेंच द्वारा उनके प्रत्यावेदनों को चार सप्ताह में निस्तारित करने के आदेश का पालन नहीं करने पर दायर किया गया था.

ये प्रत्यावेदन सभी समाचारपत्रों और न्यूज़ चैनलों को एक निश्चित समयसीमा तक अपने अभिलेख रखने और किसी भी व्यक्ति द्वारा उसे मांगे जाने पर उचित शुल्क पर उनकी प्रति प्रदान किये जाने हेतु दिशानिर्देश बनाए जाने और न्यूज़ चैनलों को अपने समस्त प्रसारण की एक प्रति प्राधिकृत अधिकारी को देने के लिए निर्देश बनाए जाने और सभी अखबारों और न्यूज़ चैनलों को दूसरे अखबार और न्यूज़ चैनल को संदर्भित करते समय उनका पूरा नाम लेने के निर्देश जारी करने की नीति बनाने सम्बंधित थे.

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