आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सहारा क्यू शॉप अग्रिम/बॉण्ड जारी किये जाने की जांच कराये जाने हेतु याचिका दायर किया है.
अमिताभ और नूतन के अनुसार उन्होंने दो सहारा क्यू शॉप अग्रिम ख़रीदे थे जिसमे उन्हें सहारा क्यू शॉप कर्मचारियों द्वारा बताया गया था कि उन्हें 6 साल बाद 1000 रुपये के बदले 2335 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा एक स्कीम चार्ट दिया गया था जिसमे 6 साल बाद 1000 रुपये के 2354 रुपये हो जाने की बात थी. लेकिन इस बॉण्ड की सामान्य शर्तें और नियम के अनुसार यह योजना मात्र सामान खरीदने के लिए अग्रिम धनराशि है.
इस विरोधाभास के कारण और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कंपनी बनाम सेबी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में याचीगण ने सेबी, कोरपोरेट मामलों के मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को सहारा क्यू शॉप के जरिये किये जा रहे धन संग्रह की जांच करा कर निवेशकों के हितों की रक्षा किये जाने की मांग की थी पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने यह रिट याचिका दायर किया है.
sahi kadam badhaya hai dono thakur ne parntu dekhna hai kanha tak ja pa te hain? sahara ki gatividhiyon ki puri janch honi chahiye, khaskar unke manageron ki