दीपक चौरसिया के खिलाफ सम्मन

गोधन सिंह नेगी

दीपक चौरसिया एवं अन्य के खिलाफ पटना शहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया सम्मन

दीपक चौरसिया,एडिटर-इन-चीफ,इंडिया न्यूज़
दीपक चौरसिया,एडिटर-इन-चीफ,इंडिया न्यूज़
धार्मिक भावनाओं को आहत किये जाने के कारण दीपक चौरसिया (एडिटर-इन-चीफ, इंडिया न्यूज टीवी चैनल) और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है. आरोप लगाने वाले दिलीप कुमार का मानना है कि आशाराम पर आरोप लगने के बाद इंडिया न्यूज़ के दीपक चौरसिया ने आशाराम को बदनाम करने के लिए जानबूझकर अभियान शुरू किया था | झूठे एवं मनगढ़ंत न्यूज़ एवं “ गैंग ऑफ़ आसाराम “ इत्यादि, कार्यक्रमों को इस कुप्रचार अभियान का आधार बनाया गया जबकि पुलिस द्वारा अभी तक इस प्रकार के कोइ भी आरोप संत श्री आशाराम जी बापू पर नहीं लगाये गए थे |यह एक जानबूझकर दुर्भावना पूर्ण आशय से दीपक चौरसिया एवं अन्य द्वारा स्वार्थपूर्ण एवं कुटिल अपराधिक उद्देश्य से संत श्री आशाराम जी बापू की भारत के सामान्य जनता के सामने छवि को ख़राब करने एवं करोड़ों शिष्यों की धार्मिक भावनाओं को आहत एवं उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया है | इसी कारण पटना के रहने वाले दिलीप कुमार ने जिनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची थी, उन्होंने पटना सिटी के कोर्ट में दीपक चौरसिया एवं अन्य आरोपी जिनमे इंडिया न्यूज़ चैनल के मालिक एवं निर्देशक भी सम्मलित है, उनके खिलाफ 19मई 2014 को शिकायत दर्ज कराई |

पटना सिटी कोर्ट के न्यायालय ने सारी शिकायत को सुनकर एवं इसकी गंभीरता को देखते हुए 15 अगस्त 2015 को सभी आरोपीगण जिनमे दीपक चौरसिया इंडिया न्यूज़ चैनल के मालिक एवं निर्देशक भी सम्मलित है, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धरा 298 एवं 508 के तहत सम्मन जारी किया है |

(गोधन सिंह नेगी की ईमेल से आयी सूचना)

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1 COMMENT

  1. अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार भारत जैसे देश में हर किसी नागरिक को प्राप्त है और फिर मीडिया कर्मियों की ज़िम्मेदारी इसके प्रति अधिक बन जाती है कि वह इस बात का ज़रूर ध्यान रखे कि किसी की भी भावना आहत ना होने पाए।

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