हाई कोर्ट- दर्शक न्यूज़ चैनल की शिकायत कैसे करते हैं?

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसियेशन (एनबीए) तथा न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीएसए) को सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर द्वरा दायर याचिका में नोटिस जारी किया.

जस्टिस देवी प्रसाद सिंह और जस्टिस अशोक पाल सिंह की बेंच ने कहा कि किसी लोकतंत्रात्मक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत महत्व है पर इसके साथ पेड न्यूज़ तथा अन्य सुनियोजित खबरों की समस्या भी रहती है. यदि जनता की शिकायतों के निस्तारण हेतु सरकार के पास कोई उचित फोरम नहीं है, तो उसे वैसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है.

अतः कोर्ट ने मंत्रालय और इन मीडिया संस्थाओं को चार सप्ताह में डॉ ठाकुर की शिकायत तथा न्यूज़ चैनेल के विरुद्ध वर्तमान शिकायत निस्तारण व्यवस्था के सम्बन्ध में अपना उत्तर प्रस्तुत करने को कहा है.

डॉ ठाकुर ने पूर्व में डिप्टी एसपी जिया उल हक़ हत्याकांड में राजा भैया के सम्बन्ध में विभिन्न टेलीविजन चैनल समाचारों के एकपक्षीय होने की शिकायत भेजी थी जिस पर एनबीएसए ने कहा था कि प्रसारण में कोई पक्षपात नहीं था और इस सम्बन्ध में किसी अग्रिम कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, जिसके विरुद्ध उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

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